परिषद के क्रियाकलापों के लिए नीतियों, दिशा-निर्देशों और समग्र मार्गदर्शन का कार्य एक नियामक निकाय को सौंपा गया है, जिसे केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के 'शासी निकाय' के नाम से जाना जाता है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, के माननीय प्रभारी मंत्री, इस शासी निकाय के अध्यक्ष हैं और उनका परिषद के सभी मामलों पर सामान्य नियंत्रण है।
परिषद के अनुसंधान प्रबंधन, अर्थात अनुसंधान प्राथमिकताकरण, अनुसंधान प्रोग्रामिंग और अनुसंधान प्रबंधन सूचना प्रणाली अति आधुनिक और तकनीकों और साधनों को अपनाती है, जिसने भारत को होम्योपैथिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक वैश्विक मार्गदर्शक बना दिया है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी), वरिष्ठ ख्याति वैज्ञानिकों की अध्यक्षता में अनुसंधान गतिविधियों को दिशा प्रदान करती है। एसएसी, अनुसंधान परियोजनाओं को तैयार करने में, मूल्यांकन, क्रियान्वयन, देखरेख और निर्धारित करने में परिषद की मदद करती है। परिषद के अलग-अलग अनुसंधान अध्ययनों के लिए, राष्ट्रीय नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, गठित की गयी नैतिकता समिति आरम्भ में नैतिक मुद्दों की जांच-पड़ताल करती है। अधिक पढ़ें …
शासी निकाय के सदस्य यहाँ क्लिक करें
स्थायी वित्त समिति के सदस्य यहाँ क्लिक करें
वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य यहाँ क्लिक करें
नैतिकता समिति के सदस्य यहाँ क्लिक करें
विशेष समितियों के सदस्य – नैदानिक अनुसंधान यहाँ क्लिक करें
विशेष समितियों के सदस्य – मौलिक अनुसंधान यहाँ क्लिक करें
विशेष समितियों के सदस्य - औषध मानकीकरण यहाँ क्लिक करें
विशेष समितियों के सदस्य – औषध प्रमाणन यहाँ क्लिक करें